भारत के सुप्रीम
कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर लिविंग विल और पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के
साथ मंजूरी दे दी है. कॉमन कॉज नाम की ग़ैर सरकारी संस्था की याचिका पर अदालत ने
ये फ़ैसला सुनाया |
इच्छा मृत्यु का क्या अर्थ है?
इच्छा-मृत्यु
अर्थात को अंग्रेजी में यूथेनेशिया (Euthanasia) कहते हैं यह मूलतः ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ
है Eu=अच्छी, Thanatos= मृत्यु.
इच्छा-मृत्यु या दया मृत्यु पर दुनियाभर में बहस है. इसके साथ क़ानूनी के अलावा
मेडिकल और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं. दुनियाभर में इच्छा-मृत्यु की इजाज़त
देने की माँग बढ़ी है. मेडिकल साइंस में इच्छा-मृत्यु यानी किसी की मदद से
आत्महत्या और सहज मृत्यु या बिना कष्ट के मरने के व्यापक अर्थ हैं.
चिकित्सकीय
परिभाषाओं में इसके निम्नलिखित प्रचलित रूप हैं:-
- स्वेच्छया एक्टिव यूथेनेशिया: मरीज़ की मंज़ूरी के बाद ऐसी दवाइयां देना जिससे मरीज़ की मौत हो जाए. यह नीदरलैंड और बेल्जियम में वैध है |
- गैर-स्वेच्छया एक्टिव यूथेनेशिया: मरीज़ मानसिक तौर पर अपनी मृत्यु की मंज़ूरी देने में असमर्थ हो, तब उसे मारने की दवाएं देना. यह पूरी दुनिया में ग़ैरक़ानूनी है |
- निष्क्रिय यूथेनेशिया: इलाज बंद करना या जीवन-रक्षक प्रणालियों को हटाना. यह प्रायः पूरी दुनिया में प्रचलित है |
- एक्टिव यूथेनेशिया: ऐसी दवाएं देना ताकि मरीज़ को राहत मिले, पर बाद में उसकी मौत हो जाए. यह तरीक़ा भी दुनिया के कुछ देशों में वैध माना जाता है |
कोई टिप्पणी नहीं: