SEBI का English फुल फॉर्म “The Securities & Exchange Board of India” होता है और SEBI का हिंदी में पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड” होता है |

SEBI के गठन का उद्धेश्य:-

भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियम निर्धारित करना व इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का ध्यान रखना है सेबी संस्था का निर्माण वैसे तो 1988 में ही हो गया था लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को दी गयी थी |

वर्त्तमान में दिनांक 01 मार्च 2017 से इसके चेयरमेन श्री अजय त्यागी हैं |

सेबी का मुख्य कार्यालय मुम्बई में है।इसके अलावा सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं:-
 1. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय - नई दिल्ली
2. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता
3. दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - चेन्नई
4. पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय - अहमदाबाद

सेबी संस्था 9 सदस्यों द्वारा संचालित होती है। जिसमें एक चेयरमेन जो भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है और दो सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी, एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से एवं 5 अन्य सदस्य जिनमें 2 अल्पकालिक और तीन पूर्णकालिक (whole time member) सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं |

भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कोई भी कंपनी के विरुद्ध यदि आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप सेबी के टोल फ्री नं 1800 266 7575 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा सेबी की साइट www.sebi.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं |

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