Ration Card Portability Meaning in Hindi - राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है? यदि आप भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या है इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

Ration Card Portability Meaning in Hindi - राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या है?

Ration Card Portability Meaning in Hindi - राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है?

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली यह योजना बिलकुल वैसे ही है जैसे मोबाइल सिम नंबर को बदले बिना ग्राहक ऑपरेटर को बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ है कि, यदि एक राज्य का राशन कार्डधारक किसी दूसरे राज्य में जाकर राशन खरीदना चाहे तो दुसरे राज्यों में भी उसका कार्ड वैलिड माना जाएगा। यानी कि उसे नए कार्ड के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता बिलकुल भी नहीं होगी।


केंद्र सरकार 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कर चुकी है । यह एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से पुराने और नए राशन कार्डधारक देश में किसी भी राशन की दुकान से कहीं भी राशन खरीद सकेंगे, क्योंकि पहले इस योजना के तहत आप जिस गाँव के निवासी है, उसी गाँव से राशन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून से कार्डधारक को कहीं से भी राशन लेने की छूट प्रदान कर देगी, जिससे राशन लेने वाले लोगों को बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी |

अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ-साथ देश के 17 राज्यों ने राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी किया जाता हैं। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल भी होता है |

इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को इस योजना से आपस में जोड़ा था अब पांच और राज्यों को इसमें  शामिल कर लिया है। जिसमें कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य शामिल किये गए है।


वहीं वर्तमान समय में देश में कुल 79 करोड़ लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके है, यह योजना आमतौर पर कई प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि मजदूरों, दैनिक मजदूरों, ब्लू-कॉलर श्रमिकों आदि के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कही जाती  है, ये ऐसे लोग होते हैं, जो देश भर में रोजगार की तलाश में अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को यह फायदा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है| इसलिए अब 1 जून से ऐसे लोगों को राशन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा|

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना में शामिल होने वाले 10 शहर

  • अलीगढ़:- 5873
  • कानपुर नगर:- 5410
  • लखनऊ:- 4865
  • झांसी:- 4284
  • मुजफ्फरनगर:- 3346
  • फिरोजाबाद:- 2530
  • खीरी:- 2337
  • फर्रुखाबाद:- 2221
  • इटावा:- 2185
  • बुलंदशहर:- 1980

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