बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कई सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है बर्थ सर्टिफिकेट प्रत्येक शिशु का पहला कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें शिशु का नाम उसके माता-पिता के नाम के साथ दर्ज किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में शिशु के पैदा होने की तारीख, स्थान और लिंग के साथ अन्य कई कानूनी जानकारी अंकित की जाती है। यह दस्तावेज बतौर शिशु की पहचान के रूप में भी काम आता है।
बर्थ सर्टिफिकेट आगे चलकर बच्चे के काफी काम आता है। इसका न होना कई बार कानूनी कार्यों में बाधा बन जाता है। जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले बच्चे के स्कूल में एडमिशन के दौरान मांगा जाता है। इसलिए, बर्थ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है
बर्थ सर्टिफिकेट कहां बनता है?
जन्म प्रमाण पत्र उन पंजीकरण केंद्रों व कार्यालयों से जारी
किए जाते हैं, जहां बच्चे के
जन्म के समय उसके माता-पिता रह रहे थे। मुख्य रूप से बर्थ सर्टिफिकेट इन जगहों से
जारी होते हैं
1. नगर निगम
2. नगर पालिका
3. नगर पालिका परिषद
4. ग्राम पंचायत
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया | Birth Certificate Process In Hindi
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आपको पहले जन्म का पंजीकरण करना होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार, पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जन्म के 21 दिन के भीतर संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास जमा करना होता है। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। अगर जन्म के 21 दिन के अंदर आपने पंजीकरण नहीं करवाया है, तो पुलिस सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जन्म प्रमाणपत्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
डिजिटल इंडिया के इस दौर में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन
बनवाना काफी आसान हो गया है। बस जरूरत है आपको इंटरनेट की। आइए जानते हैं जन्म
पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त हो सकता है।
1. सबसे पहले वेबसाइट gov.in पर जाएं।
2. दाईं ओर आपको साइन-अप बटन दिखेगा।
3. इस साइन अप बटन पर क्लिक करें।
4. साइनअप बॉक्स पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो दिखाई देगा।
5. इसमें बॉक्स में मांगे गए विवरण भरें जैसे नाम, आईडी, जिला या शहर/गांव, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान।
6 सत्यापन कोड दर्ज करके रजिस्टर टैब पर क्लिक करें।
7. पंजीकरण होने के बाद पुष्टि के लिए आपके ईमेल आईडी में मेल आएगा।
8. ईमेल इनबॉक्स पर आए मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन के लिए एक नया पासवर्ड सेट करें।
9. पासवर्ड बनने के बाद दोबारा से साइन इन करें।
10. अब एक फॉर्म पॉप अप होगा इसमें बच्चे, माता-पिता और स्थान के नाम को भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर 24 घंटे बाद सबमिट करें।
11. इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें और अपने कंप्यूटर पर एक सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर लें।
12. अब फॉर्म लेकर अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवा दें।
13. आवेदन पत्र जमा होने के बाद ई-मेल आईडी पर पुष्टि के लिए एक मेल आएगा मेल के जरिये ही आवेदनकर्ता को जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में सूचना मिलती रहेगी।
14. जन्म प्रमाण पत्र की स्थिति आप साइन इन करने वाले पोर्टल के होम पेज से आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) की मदद से जान सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन को लेकर तो आपको सारी जानकारी मिल ही चुकी हैं। अब आर्टिकल में आगे पढ़ें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज | Birth Certificate Ke Liye Document
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते समय नीचे दिए दस्तावेजों को अपने साथ जरूर रखें।
1. आवेदन पत्र जो वेबसाइट पर सबमिट करने के बाद प्रिंट किया गया है
2. बच्चे के जन्म का प्रमाण यानी हॉस्पिटल की रसीद (अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है)
3. माता-पिता का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि)
4. शपथ पत्र (affidavit) अगर बच्चे के जन्म के एक साल बाद पंजीकरण करवाया जा रहा हो तो
जन्म प्रमाण पत्र कितने दिन में प्राप्त होता है?
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद अब पता करते हैं कि यह सर्टिफिकेट कब तक मिल जाता है।
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के बाद आपको यह 7 से लेकर 21 दिन के बीच में मिल सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसे नगर निगम के लोकल ऑफिस में जाकर भी ले सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने क लिए कितना शुल्क लगता है?
बर्थ सर्टिफिकेट का पंजीकरण अगर शिशु के पैदा होने के 21 दिन के अंदर किया जाता है, तो कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है, लेकिन 21 दिन के बाद निम्नलिखित शुल्क आपको देने पड़ सकते हैं–
1. अगर 21 दिन से ज्यादा बीत जाते हैं, तो 2 रुपये बतौर विलंब शुल्क देने होते हैं।
2. शिशु के पैदा होने के 30 दिन से ज्यादा (एक साल से कम) बीत जाने पर 5 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
3. एक वर्ष के भीतर जन्म को दर्ज नहीं किया गया, तो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के आदेश पर 10 रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर जन्म पंजीकृत किया जाता है।
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