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SC, ST और OBC Full Form in Hindi - एससी, एसटी और औबीसी की फुल फॉर्म क्या है?

SC, ST और OBC Full Form in Hindi - एससी, एसटी और औबीसी की फुल फॉर्म क्या है?

SC की फुल फॉर्म "Scheduled Castes" होती है एससी का हिंदी अर्थ "अनुसूचित जाति" होता है SC  वर्ग के अंतर्गत ज्यादातर जाति व्ययवस्था की कुरूति के कारण सामजिक स्तर पर पिछड़ी और कमतर समझी जाने वाली जातिया और समुदाय को शामिल किया गया है. इस वर्ग में ज्यादातर मैला धोने वाली जातियां, चमड़े का काम करने वाली जातियां, अछूत मानी जाने वाली जातिया आदि शामिल हैं. अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोगों को संविधान द्वारा सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

 

ST की फुल फॉर्म "Scheduled Tribes" होती है एसटी का हिन्दी अर्थ "अनुसूचित जनजाति" होता है ST वर्ग में उन जातियों को शामिल किया गया है जो समाज के सर्वाधिक निचले क्रम पर माने जाते हैं. इसके अंदर जंगलों में रहने वाले आदिवासी, अछूत समझी जाने वाली जातियां, सामाजिक रूप से एतिहासिक बहिष्कार झेलने वाले समुदाय को जगह दी गई है. भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

 

OBC की फुल फॉर्म "Other Background Classes" है तथा औबीसी को हिन्दी में "अन्य पिछड़ा वर्ग" (OBC) कहा जाता है OBC को 1979 में बनाए गए मण्डल आयोग की सिफारिशों के बाद शामिल किया गया. इस वर्ग के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न माध्यम वर्ग में आने वाले समुदायों और जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. अन्य पिछड़ा वर्ग में ज्यादातर किसान, मजदूर, चरवाहे और पारम्परिक रूप से गरीब जातियों को शामिल किया गया है. 1990 में सबसे पहले VP Singh की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार OBC के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई. इस समय देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों, सभी शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सरकार द्वारा निर्देशित उपक्रमों में 27% आरक्षण की व्यवस्था है.

 

SC, ST, और OBC का गठन भारत में सामजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियों, जनजातियों एवं समुदाय की पहचान और उनके सामजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी या निजी योजनाओं में आरक्षण की सुविधा देने के लिए किया गया है.


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